राजस्थान में Personal Administration (कार्मिक प्रशासन) से जुड़े हुए सभी प्रकरण राज्य के कार्मिक विभाग (Department of Personal) में सम्पादित होते हैं। इसके साथ ही Department of Personnel में राज्य सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति एवं भर्ती तथा अखिल भारतीय सेवा से जुड़े अधिकारियों एवं राज्य सेवा से जुड़े अधिकारियों का पदस्थापन भी शामिल होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल द्वारा IAS/आईपीएस/आईएफएस/आरएएस/राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, मंत्रालय कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संस्थापन संबंधित प्रसंगो को भी देखा जाता है। DOP Rajasthan, Department Of Personnel Notification से सम्बंधित अन्य जानकारियां तथा DOP latest News, विभागीय ताजा ख़बरें नीचे दी गई है।
DOP Latest News
राजस्थान लोकायुक्त – उपलोकायुक्त अधिनियमों को संपादित करने का कार्य राजस्थान में Department of Personnel द्वारा किया जाता है। RPSC और राजस्थान सिविल सेवाओं के अपीलनीय प्राधिकरण कार्य डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल द्वारा व्यवस्थित हैं। साथ ही अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार आचरणों के प्रकरणों का निष्पादन किया जाता है।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल (DOP) द्वारा कर्मचारी संघों की मान्यता, अनुचूसित जाती, OBC, भूतपूर्व सैनिको, और विकलांगो के आरक्षण कार्यों का निर्धारण किया जाता है।
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Department Of Personnel Rules
इस Department of Personnel द्वारा सेवा नियमो को संशोधित किया जाता है। इनके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पेर्सनल द्वारा कार्मिकों के महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी से जुड़े प्रसंगों की निगरानी भी की जाती है।
Department Of Personnel Notification
कार्मिक विभाग के अपने नियम भी है, Department Of Personnel Notification या इन नियमों का फॉलो करके ही कार्मिकों विभाग अपने सरकारी कार्य किया करता है। DOP (कार्मिक विभाग) से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं रिजल्ट आई (ResultEye) शिक्षा समाचार के टेलीग्राम से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं।
DOP Rajasthan Important Link
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